Taj Mahal House Tax Notice: विश्व का सातवां अजूबा कहे जाने वाला ताज महल एक संकट से घिर गया है। दरअसल ये संकट आयकर विभाग की तरफ से आया है। आपको बता दें की आगरा नगर निगम का लाखों रुपए का हाउस टैक्स बकाया होने का मामला सामने आया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को जारी किए गए बकाया हाउस टैक्स (House Tax) नोटिस के तहत 15 दिनों के भीतर राशि जमा करने के आदेश भी दिए गए हैं। आइये बताते हैं आपको पूरा मामला।
क्या है मामला?
विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल (Taj Mahal) और अन्य स्मारक एत्माद्दौला को हाउस टैक्स भरने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आगरा सर्किल को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कहा गया है कि करीब 1.47 लाख रुपये भरिए नहीं तो कुर्की के लिए तैयार रहिए। आगरा नगर निगम की तरफ से हाउस टैक्स (House Tax) को लेकर जारी नोटिस करने का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। इस मामले में जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आगरा सर्किल के अधीक्षक आरके पटेल से बात की तो उनका कहना था कि नगर निगम एएसआई संरक्षित किसी भी इमारत को नोटिस जारी नहीं कर सकता है। गलती से उनकी तरफ से यह नोटिस जारी किया गया होगा। अधीक्षक आरके पटेल ने कहा कि किसी भी एएसआई संरक्षित स्मारक पर हाउस टैक्स नहीं लगता है और इसका बकायदा एक्ट में अलग प्रावधान है।
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Taj Mahal की होगी कुर्की?
जानकारी के मुताबिक, आगरा नगर निगम की ओर से 1.47 लाख रुपए गृहकर जमा करने का नोटिस दिया गया है। इसके बाद से एएसआई विभाग में चर्चाओं का दौर भी गर्म है। इस पूरे मामले में एएसआई अधीक्षक राजकुमार पटेल ने बताया कि इस पूरे मामले में निगम के अधिकारियों के द्वारा गलती हुई है। कोई भी प्रदेश की या देश की स्मारक है, उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। भूलवश निगम की तरफ से यह नोटिस दिया गया है।