5 साल की मासूम की साथ तबतक दरिन्दगी करता रहा मोहम्मद रफी, जब तक वो मर नही गई, मरने के बाद

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भारत में रेप्स के मामले लगातार बढ़ रहें है और इन रेप्स के पीछे किस तरह की मानसिकता भरे लोग होते है या उन्हें घरों में, धार्मिन किताबों में से क्या सिखने को मिलता है यह तो बहस का मुद्दा है, लेकिन आज जिस रेप के बारे में बताने जा रहें है उसे सुनकर आपके खून खौल उठेगा.

मामला आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का है, क्योंकि जहां एक 25 वर्षीय मोहम्मद रफ़ी को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का कहना है की मोहम्मद रफ़ी ने एक 5 साल की बच्ची का बलात्कार किया और यह बलात्कार इतना भयंकर था बच्ची ने बीच बलात्कार के ही अपनी सांसे त्याग दी.

पुलिस ने बताया की यह पांच साल की बच्ची 7 नवंबर को पास एक एक गाँव अंगल्लू में अपने माता-पिता के साथ किसी के शादी समारोह में भाग लेने गयी थी. शादी के बाद जब माँ-बाप घर लौटने लगे तो उन्हें बच्ची नहीं मिली, सुबह होते-होते पता चला बच्ची शादी के पंडाल के पीछे मृत पायी गयी है.

पुलिस को बुलाया गया शव का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला बच्ची ने बलात्कार के दौरान अपनी सांसों को छोड़ दिया था. इसके साथ ही पुलिस ने हर तरह से सबूत देखने और खंगालने शुरू किये. सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो पता चला, मोहम्मद रफ़ी नाम का एक लड़का बच्ची के साथ खेलता हुआ पाया गया था.

एसपी सेंथिल कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया की, “सीसीटीवी फुटेज के अलावा हमारे तकनीकी विश्लेषण, स्थानीय लोगों से मिले इनपुट और जानकारी के आधार पर आरोपित को पकड़ने में इस्तेमाल किया गया था. आरोपित ने कथित तौर पर ‘पूर्व मकसद’ के साथ बच्ची से दोस्ती की थी.”

पकडे जाने के बाद आरोपी ने कबूल किया की उसने लड़की से दोस्ती की और कुछ देर खेलने लगे बाद में जब लड़की को सुसु आया तो वह उसे बाथरूम में ले गया जिसके बाद उसने लड़की के साथ बलात्कार किया और लड़की मर गयी जिसकी उम्मीद उसे नहीं थी.

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मरी हुई लड़की को उसने शादी के पंडाल के पीछे फेंक दिया और समान्य व्यवहार करते हुए खाना खाया. पुलिस का कहना है की हमने पोस्को एक्ट, 302 धारा पहले ही लगा चुके है फोरेंसिक लैब टेस्ट आने के बाद देखेंगे की हम और कौनसी धाराएं लगा सकते हैं.

लेकिन सबसे बड़ी बात यह है की अभी तक दिल्ली में हुए निर्भया के दोषियों को फांसी नहीं मिली जबकि उन्हें कबकी फांसी सुना दी गयी हुई है, एक आरोपी को तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने 10000 रूपए और एक सिलाई मशीन इनाम में भी दी थी. ऐसे में इस आरोपी के आरोप तय होने के बाद इसे भी सज़ा मिलेगी इसको कौन है, सुनिश्चित करने वाला?

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