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लॉक डाउन के बीच सरकार का फैसला अब सभी दुकान खुलेंगे,लेकिन इन शर्तों के साथ…

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केंद्र सरकार ने तालाबंदी के बीच छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि शनिवार से देश की सभी दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन कुछ शर्तों का पालन करना होगा। यदि इन शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के ट्वीट के अनुसार, नगरपालिका की दुकानों को छोड़कर देश में सभी प्रकार की दुकानें खोली जा सकती हैं, लेकिन दुकान खोलने के लिए मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने वाली दुकानें सख्त कार्रवाई के अधीन होंगी।

ये दुकानें शर्तों के साथ खुल सकेंगी – आदेश के अनुसार ये दुकानें आज से देश में खोली जा सकती हैं।

1. वे सभी दुकानें जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं।

2. नगर पालिका और नगर निगम के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर सभी दुकानें आज से खुल सकती हैं।

3. आज से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बाहरी दुकानें खुल सकती हैं।

4. गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, देश के 170 हॉटस्पॉट क्षेत्रों को छोड़कर आज से सैलून और ब्यूटी पार्लर भी खोले जाएंगे। यहां भी सामाजिक गड़बड़ी का पालन करना और मुखौटा लागू करना आवश्यक होगा।

5. ग्रामीण क्षेत्रों की सभी दुकानें आज से गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार खोली जा सकती हैं। साथ ही, दुकानों को सामाजिक भेद का पालन करना होगा।

क्या है शर्त-

दुकान खोलने से पहले, व्यापारियों के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं, जिसके अनुसार सभी दुकानदार केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों द्वारा अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा, दुकानदारों को सामाजिक भेद का पालन करने के लिए बाध्य किया गया है। दुकान में काम करने के दौरान कर्मचारियों को मास्क और दस्ताने पहनने होंगे। यदि मास्क और दस्ताने न हों तो वैकल्पिक मास्क पहना जा सकता है। आदेश में यह भी कहा गया है कि केवल वही दुकानें लॉकडाउन के दौरान सक्षम होंगी, जो केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर पंजीकृत होंगी। इससे पहले, सरकार ने केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए दुकानें खोलने की अनुमति दी थी। तालाबंदी के दौरान केवल राशन, दवा और सब्जी की दुकानें खुली थीं, लेकिन आज से सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी।

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